राष्ट्रीय योजनाओं का नाम किसी व्यक्ति या सरकारी पदाधिकारी के नाम पर न रखा जाए - सर्वोच्च न्यायालय से अतिनम्र गुहार !

राष्ट्रीय योजनाओं का नाम किसी व्यक्ति या सरकारी पदाधिकारी के नाम पर रखना भारतीय संविधान में Article 14 के अंतर्गत
प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है!
उदाहरणतः 'प्रधानमंत्री स्वामी मूर्खानंद जी सड़क योजना' या  'प्रधानमंत्री स्वामी सड़क योजना' नामकरण सर्वथा असंवैधानिक एवम् निंदनीय है! इनके स्थान पर 'राष्ट्रीय सड़क योजना' नामकरण सर्वथा संवैधानिक एवम् स्तुत्नीय है!
अतः सर्वोच्च न्यायालय से अतिनम्र गुहार है: राष्ट्रीय योजनाओं का नाम किसी व्यक्ति या सरकारी पदाधिकारी के नाम पर रखने पर अविलंब संवैधानिक प्रतिबंध लगे.

- स्वामी मूर्खानन्द जी

[फ़ोटो: गूगल के सौजन्य से] 

[टिप्पणी: इस लेख में व्यक्त विचार स्तंभकार स्वामी मूर्खानन्द जी के अपने स्वयं के व्यक्तिगत विचार हैं। इन विचारों से ऑल इंडिया इंसानियत पार्टी का सहमत होना कोई अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में न्यायिक विवादों के निपटारे हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय ही एक मात्र विकल्प है।]

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